सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि किसी भी कर्मचारी को विभागीय गलती या लापरवाही का खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
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जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता आर के ओझा ने इन योजनाओं को दिए गए समय में पूरा कर जनता को पानी दिलाने क ा आश्वासन देते हुए विभागीय गलती को स्वीकार भी किया।